फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Application for filed case in Gyanvapi case rejected in varanasi court next hearing on 23rd january

Varanasi: ज्ञानवापी प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने की अर्जी खारिज, महिला वादियों को धमकी मामले में 23 को सुनवाई

Fri, 20 Jan 2023 09:01 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 20 Jan 2023 09:01 PM IST
सार

ज्ञानवापी प्रकरण में दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई शुक्रवार को दो अदालतों में हुई। एक मामले को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं 

विज्ञापन
Application for filed case in Gyanvapi case rejected in varanasi court next hearing on 23rd january
वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू भावना को आहत करने और शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने के मामले में दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी को पोषणीय न मानते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने 16 जनवरी को बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

विज्ञापन


अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में सिविल वाद विचाराधीन है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। नौ जनवरी 2023 को बजरडीहा, भेलूपुर के विवेक सोनी और चितईपुर के जयध्वज श्रीवास्तव की ओर से विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

विज्ञापन

गाली गलौज और धमकी मामले में 23 को होगी सुनवाई

गाली गलौज और धमकी मामले में जितेंद्र सिंह विसेन समेत दो के खिलाफ लंबित प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार विश्वकर्मा की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अग्रिम सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, चौक पुलिस ने प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आख्या अदालत में प्रेषित कर दी। आख्या में कहा गया है कि स्थानीय थाना पर कोई अभियोग दर्ज नहीं है। दिसंबर माह में ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी महिलाएं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी व सीता साहू ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।

आरोप है कि शृंगार गौरी प्रकरण की एक वादिनी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन की ओर से मुख्यमंत्री को पावर ऑफ अटार्नी सौंपने और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। 

अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के मामले में फैसला सुरक्षित

 एसीजेएम पंचम एमपी/एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया। इस मामले की सुनवाई अदालत ने बृहस्पतिवार को भी की है।  ज्ञानवापी परिसर को लेकर सपा व एआईएमआईएम के नेता ने बयान दिया था। इसे लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिका दाखिल की और दोनों नेताओं पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।

ज्ञानवापी के सात मामलों की सुनवाई 24 जनवरी को

ज्ञानवापी से जुड़े सात मुकदमों को एक ही अदालत में सुनने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि तय की है। शृंगार गौरी के नियमित-पूजन की मांग करने वाली चार वादिनी की ओर से यह अर्जी दाखिल की गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed