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Varanasi News: कैश मेमो नहीं देने पर होगी कार्रवाई

Tue, 17 Jun 2025 01:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Jun 2025 01:27 AM IST
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Action will be taken for not giving cash memo
चिरईगांव। किसानों को कीटनाशक दवाएं खरीदने पर अब पक्की रसीद (कैश मेमो) नहीं देने पर विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी बृजेश कुमार विश्वकर्मा ने सोमवार को इस संंबंध में निर्देश जारी किए। कहा कि कीटनाशी अधिनियम और नियमावली के तहत विक्रेताओं को कैश मेमो जारी करना अनिवार्य है। इसमें कीटनाशी रसायन का नाम, बैच नंबर, निर्माण और अवसान तिथि (एक्सपायरी डेट) और विक्रय मूल्य अंकित होना चाहिए। साथ ही, हर दुकानदार पर कीटनाशी रसायनों के उपलब्ध स्टॉक की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाला रेट बोर्ड लगाना भी जरूरी है। संवाद
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