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Varanasi : बीएचयू आईआईटी छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गैंगस्टर एक्ट में जमानत

Wed, 04 Dec 2024 11:36 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Wed, 04 Dec 2024 11:36 PM IST
सार

खबर प्रयागराज से है। बीएचयू आईआईटी छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गैंगस्टर एक्ट में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बताते चलें कि आईआईटी की छात्रा के साथ सामुहिक दुष्कर्म के आरोप के बाद छात्र सक्षम पटेल पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके बाद गैंगस्टर भी लगा था। छात्र ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी और उसे राहत मिली है।
 

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Accused of raping BHU IIT student gets bail under Gangster Act
IIT BHU - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू आईआईटी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सक्षम पटेल को गैंगस्टर एक्ट में जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने दिया है। वाराणसी के लंका थाने में बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में सक्षम पटेल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई।

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आरोपी ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आवेदक के अधिवक्ता ने दलील दी कि गैंग चार्ट में एक मामला दर्शाया गया है, उसमें ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 31 दिसंबर 2023 से जेल में बंद है। जमानत मिलती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। न्यायालय ने आरोपी की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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