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नाबालिग से दुष्कर्म: दोषी को 45 दिन के अंदर मिली 20 साल की सजा, कोर्ट ने 12 हजार जुर्माना भी लगाया
Wed, 30 Jul 2025 02:21 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Wed, 30 Jul 2025 02:21 PM IST
सार
Varanasi Latest News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 45 दिन के अंदर 20 साल की सजा मिली। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया। उस पर आरोप था कि नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले गया और दुष्कर्म किया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग (15 साल) से दुष्कर्म के दोषी इरफान खान को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 45 दिन के अंदर सुनवाई पूरी हुई और सजा सुनाई गई। अभियोजन की तरफ से अदालत में छह गवाह पेश किए गए।
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विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक, छह सितंबर 2024 को वादी ने मिर्जामुराद थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि प्रतापगढ़ जिले का कोतवाली निवासी इरफान खान भतीजे की दुकान पर काम करता था। 28 जुलाई 2024 की रात नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर भगा ले गया और दुष्कर्म किया।
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इरफान की खोजबीन में मिर्जापुर के मझवां स्थित उसके जीजा के यहां गए तो पता चला कि वह दोनों यहां नहीं आए। बाद में मिर्जामुराद पुलिस ने बेटी को मझवां से ही बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर इरफान खान को दोषी करार दिया। अदालत ने अपराध को संगीन बताया और किसी तरह की मुरव्वत न बरतने का आदेश दिया।