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Varanasi News: पेशी पर आए आरोपियों की कचहरी में पिटाई, पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की, मुकदमा दर्ज

Sat, 16 Jul 2022 12:30 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sat, 16 Jul 2022 12:30 PM IST
सार

एसीजेएम प्रथम कोर्ट में वाराणसी के चौक थाने से रिमांड पर आए मारपीट के आरोपियों की पिटाई मामले में कैंट थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 

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accused beaten up in varanasi court who came for present and  scuffle with police case registered
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

एसीजेएम प्रथम कोर्ट में वाराणसी के चौक थाने से रिमांड पर आए आरोपियों की अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव कर रहे दरोगा और पुलिसकर्मियों से भी अधिवक्ताओं ने धक्कामुक्की की। मामले में तहरीर मिलने पर कैंट थाने की पुलिस ने देर रात दो नामजद समेत अन्य अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। 

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प्रकरण के मुताबिक गुरुवार को चौक थाना अंतर्गत पशुपतेश्वर महादेव मोहल्ले में बिजली चोरी की शिकायत करने पर रिटायर्ड फौजी सूर्य मणि त्रिपाठी, पत्नी रागिनी त्रिपाठी और अधिवक्ता पुत्र शिवेंद्र पर आरोपियों ने चाकू से वार कर दिया। इसमें रिटायर्ड फौजी, उनकी पत्नी व अधिवक्ता पुत्र को गंभीर चोटें आईं।
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रिटायर्ड फौजी ने मनीष नंदन मिश्र, साकेत नंदन मिश्र, गुड़िया मिश्र समेत तीन अज्ञात के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उसी मामले में शुक्रवार को एसीजेएम प्रथम कोर्ट में रिमांड पर आये आरोपियों की पेशी की सूचना पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पिटाई कर दी।

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इस बीच पेशी पर साथ आए दरोगा को जमीन पर लेटकर बचाव करना पड़ा। घटना से कचहरी परिसर में अफरातफरी मच गई। माधवी मिश्रा की तहरीर पर कैंट पुलिस ने दो नामजद समेत अन्य अज्ञात पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

मां की हत्या में बेटे को उम्रकैद की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय आराधना कुशवाहा की अदालत ने मां की हत्या में आरोपी राजेंद्र उर्फ कल्लू को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। शराब के लिए पैसा नहीं देने पर राजेंद्र ने मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। एडीजीसी मनोज गुप्ता के अनुसार सारनाथ थाना के छाही निवासी वादी रामनरेश ने 10 सितंबर 2017 में थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि वादी का पुत्र राजेंद्र हमेशा पैसे की मांग करता था।

घटना वाले दिन वादी की पत्नी जानकी देवी से राजेंद्र ने पैसा मांगा, पैसा देने से मना करने पर चाकू से वार कर दिया। जानकी के चीखने पर वादी और उसका छोटा बेटा बचाने आया तो आरोपी राजेंद्र भाग गया। घायल जानकी को अस्पताल ले जाया गया। जहां, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 

अवधेश राय हत्याकांड में अब 18 को सुनवाई

अवधेश राय हत्याकांड में शुक्रवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय की जिरह जारी रही। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में जिरह मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने की। जिरह जारी रखते हुए कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 जुलाई तय की।

वहीं, दूसरी ओर अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी ने अपने अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी से मुकदमे के सिलसिले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एकांत में मुकदमे के सिलसिले में वार्ता करने के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। जिरह के  दौरान एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय, अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह मौजूद रहे।

31 साल पूर्व तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात में वादी अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पोस्टर चस्पा मामले में आरोपी की जमानत मंजूर

 सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने संतोष सरोज उर्फ सुक्खू की जमानत अर्जी 50 हजार के दो जमानतदार देने पर मंजूर कर ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी को चौक पुलिस ने बीते 22 जून को पोस्टर चिपकाते हुए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के अंदेशे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने और सह आरोपी की जमानत मंजूर होने को देखते हुए अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। सुक्खू पर पोस्टर के माध्यम से हिंदू समुदाय को एकत्रित कर ज्ञानवापी मस्जिद के विरोध में जनसमर्थन तैयार करने का आरोप है।

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