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सशस्त्र सलामी के मामले में दरोगा और दो सिपाही दंडित

Tue, 05 Dec 2017 02:13 AM IST
Updated Tue, 05 Dec 2017 02:13 AM IST
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सशस्त्र सलामी के मामले में दरोगा और दो सिपाही दंडित
वाराणसी। बड़ागांव क्षेत्र की बुजुर्ग महिला के पार्थिव शरीर को सशस्त्र सलामी देकर पुलिस महकमे की किरकिरी कराने वाले दरोगा उदयभान सिंह और दो सिपाहियों के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। एसएसपी ने बताया कि तीनों को परिनिंदा दंड से दंडित किया गया है। यह दंड तीनों पुलिसकर्मियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन में प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसका विपरीत असर पदोन्नति, बोनस आदि पर पड़ेगा।
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बीते 11 नवंबर को बड़ागांव क्षेत्र की एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया था। सूचना पर उनके घर एसडीएम पिंडरा और क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोग पहुंचेे थे। इसी दौरान दरोगा उदयभान सिंह दो सिपाहियोें के साथ पहुंचे और बुजुर्ग महिला के राजकीय सम्मान के अर्ह न होने के बावजूद उन्हें सशस्त्र सलामी दी। इसके साथ ही दरोगा ने प्रतिसार निरीक्षक को फोन कर मणिकर्णिका घाट पर बुजुर्ग महिला का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने की बात कही। इस पर प्रतिसार निरीक्षक ने प्रावधानों का हवाला देकर मना कर दिया।
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इस घटना से संबंधित समाचार ‘अमर उजाला’ में 12 नवंबर को प्रकाशित हुआ तो एसएसपी ने सीओ बड़ागांव को जांच सौंपी। इस संबंध में सोमवार को एसएसपी राम कृष्ण भारद्वाज ने बताया कि सीओ बड़ागांव की रिपोर्ट मिल गई है। दरोगा सहित तीनों पुलिसकर्मियों ने गलती की थी। इसलिए तीनों को परिनिंदा दंड से दंडित किया गया है।
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