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आरएस यादव के सहयोगी सिपाही ने किया समर्पण00
Updated Wed, 09 May 2018 02:04 AM IST
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वाराणसी। मिर्जापुर जेल में निरुद्ध चंदौली के निलंबित एआरटीओ आरएस यादव के साथ आरोपी बनाए गए सिपाही अजीत कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने आरोप की गंभीरता देखते हुए सिपाही की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अदालत में सिपाही की जमानत याचिका का विरोध एडीजीसी संजय श्रीवास्तव ने किया। प्रकरण के मुताबिक चंदौली जिले के मुगलसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगरा मोड़ पर ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में एआरटीओ आरएस यादव के साथ सिपाही अजीत भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी सिपाही को संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी देने को कहा था। इसी क्रम में आरोपी सिपाही ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद गंभीर प्रवृत्ति का अपराध पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया।
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अदालत में सिपाही की जमानत याचिका का विरोध एडीजीसी संजय श्रीवास्तव ने किया। प्रकरण के मुताबिक चंदौली जिले के मुगलसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगरा मोड़ पर ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में एआरटीओ आरएस यादव के साथ सिपाही अजीत भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी सिपाही को संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी देने को कहा था। इसी क्रम में आरोपी सिपाही ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद गंभीर प्रवृत्ति का अपराध पाते हुए जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया।
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