{"_id":"5ade3f7a4f1c1b85028b61b5","slug":"191524514682-varanasi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हैंडग्रेनेड मामले में कैंट थाने से रिपोर्ट तलब0","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हैंडग्रेनेड मामले में कैंट थाने से रिपोर्ट तलब0
Updated Tue, 24 Apr 2018 01:52 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वाराणसी। कचहरी परिसर में 23 अप्रैल 2016 को बरामद हुए हैंडग्रेनेड के संबंध में दर्ज मुकदमे की विवेचना की प्रोग्रेस रिपोर्ट सीजेएम जेपी यादव की अदालत ने कैंट थाने से 26 अप्रैल को तलब की है। इस संबंध में अधिवक्ता नित्यानंद राय ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
अधिवक्ता नित्यानंद ने अदालत को बताया कि दो वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज किया गया। मामला बेहद संवेदनशील होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी करना तो दूर उन्हें चिह्नित भी नहीं किया जा सका। इस संबंध में किसी की गवाही भी नहीं हुई। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर बहस को सुनने के बाद 26 अप्रैल को कैंट थाने को विवेचना की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को आदेश दिया।
विज्ञापन
अधिवक्ता नित्यानंद ने अदालत को बताया कि दो वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज किया गया। मामला बेहद संवेदनशील होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी करना तो दूर उन्हें चिह्नित भी नहीं किया जा सका। इस संबंध में किसी की गवाही भी नहीं हुई। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर बहस को सुनने के बाद 26 अप्रैल को कैंट थाने को विवेचना की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को आदेश दिया।
विज्ञापन