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देह व्यापार के आरोपी पूर्व प्रधान की जमानत अर्जी खारिज
Updated Wed, 18 Apr 2018 02:24 AM IST
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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर राजीव कमल पांडेय की अदालत ने मंडुवाडीह थाने में दर्ज अनैतिक देह व्यापार के मामले में शिवदासपुर के पूर्व प्रधान प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू सोनकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वर्ष 2005 के इस मामले में आरोपी का नाम पीडि़ता के बयान में विचारण के दौरान आया था। कोर्ट से तलबी के बाद फरार रहने पर गैर जमानती वारंट जारी रहा। बीते दिनों कोर्ट में समर्पण कर दिया और जेल भेज दिया गया।
वादी पक्ष के अधिवक्ताओं हरिशंकर सिंह, तनवीर अहमद सिद्दीकी और गोपाल कृष्ण के अनुसार अभियुक्त पप्पू सोनकर पर आरोप है कि वह बाहर से युवतियों को लाकर जबरन देह व्यापार कराता रहा। मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही सजा हो चुकी है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर विचारण में पाया कि पीडि़ता के बयान में आरोपी पप्पू की संलिप्तता पाई गई। सह आरोपियों को सजा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत निरस्त है। इसके अलावा आरोपी पप्पू पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। ऐसे में जमानत दिए जाने का आधार कोर्ट ने नहीं पाया।
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वादी पक्ष के अधिवक्ताओं हरिशंकर सिंह, तनवीर अहमद सिद्दीकी और गोपाल कृष्ण के अनुसार अभियुक्त पप्पू सोनकर पर आरोप है कि वह बाहर से युवतियों को लाकर जबरन देह व्यापार कराता रहा। मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही सजा हो चुकी है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर विचारण में पाया कि पीडि़ता के बयान में आरोपी पप्पू की संलिप्तता पाई गई। सह आरोपियों को सजा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत निरस्त है। इसके अलावा आरोपी पप्पू पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। ऐसे में जमानत दिए जाने का आधार कोर्ट ने नहीं पाया।
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