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जानलेवा हमले के मुकदमे में पीड़िता के चाचा को मिली जमानत

Wed, 25 Sep 2019 01:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2019 01:15 AM IST
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Victim's uncle gets bail in murder attack case
उन्नाव। जिले की अलग-अलग कोर्ट में चल रहे पांच मुकदमों में मंगलवार को पीड़िता के चाचा की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई गई। जिसमें विधायक पक्ष के करीबी पर जानलेवा हमले के मुकदमे में आरोपी के अधिवक्ता ने अपर सत्र न्यायाधीश छह के यहां जमानत पत्र प्रस्तुत किया। वादी व बचाव पक्ष कीदलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी चाचा की जमानत को मंजूरी दे दी। अन्य मुकदमों में अगली सुनवाई के लिए 4 व 5 अक्तूबर की तारीख तय की है।
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विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के खिलाफ ट्रेन में लूट व आर्म्स एक्ट के मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को निर्णय सुनाया जाना था, लेकिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आरोपी चाचा के पेशी पर न आने से न्यायाधीश ने निर्णय सुरक्षित रखा। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को होगी।
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अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की कोर्ट में चल रहे सीबीआई के एक गवाह की हत्या का फर्जी प्रार्थनापत्र देने के आरोप संबंधी मुकदमे में मृतक के भाई की गवाही पूरी हो गई, लेकिन विवेचक बलराम यादव न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इससे पीड़िता, उसके चाचा व मां के खिलाफ दर्ज फर्जी टीसी मामले की भी सुनवाई नहीं हो पाई। इन मुकदमों की सुनवाई अब 4 अक्तूबर को होगी। सीजेएम न्यायालय में चल रहे सफेदा प्रकरण के मुकदमे में गवाह पेश नहीं हुआ। इससे न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्तूबर तक की। वहीं जानलेवा हमले के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश छह के यहां गवाह पेश हुआ। साक्ष्य लिखा गया। जिरह के दौरान गवाह ने स्वास्थ्य ठीक न होने की बात कही। इस मामले में वादी व बचाव पक्ष कीदलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी चाचा को जमानत का आदेश दे दिया।
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आरोपी चाचा के वकील अजेंद्र अवस्थी ने बताया कि आरोपी चाचा अपने भाई की मौत का अहम गवाह है। मंगलवार को उसे तीस हजारी न्यायालय में गवाही के लिए तलब किया गया था। इसलिए वह नहीं आ सके। उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर को एसीजेएम तृतीय के तीन मुकदमों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी और अन्य मुकदमों का फैसला 5 अक्तूबर को व्यक्तिगत हाजिरी पर होगा।
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