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किसान के साथ परिवार के सदस्य का भी दर्ज कराना होगा विवरण

Mon, 08 Mar 2021 12:14 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 08 Mar 2021 12:14 AM IST
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उन्नाव। इस बार शासन ने गेहूं खरीद के नियमों में बदलाव कर सख्ती की है। बिक्री के समय यदि किसान केंद्र पर नहीं पहुंच पाएगा तो पंजीकरण के समय परिवार के उस नामित सदस्य का विवरण और आधार नंबर अंकित कराना होगा जो गेहूं लेकर केंद्र पर जाएगा। वहीं, बिना मोबाइल नंबर के गेहूं बेचने से पहले कराए जाने वाला का पंजीकरण नहीं होगा। किसान के मोबाइल पर ही ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जाएगा। इस ओटीपी नंबर के बताने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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जनपद में एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होगी। खरीद से पहले किसानों को विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण भी कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर अंकित किया जाएगा। यह अनिवार्य है। इसी नंबर पर ओटीपी आएगी। पांच मिनट के अंदर ओटीपी मोबाइल धारक को बतानी होगी। ओटीपी दर्ज करने के बाद ही पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 में सरकारी गेहूं की बिक्री के लिए कृषकों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। जिसके लिए किसान पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं। बताया कि किसानों को अपना बैंक खाता सीबीएसयुक्त शाखा में खुलवाना पड़ेगा। जिसमें पीएफ एमएस के माध्यम से तुरंत खाते में भुगतान जा सके। यही नहीं संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर किसानों को एकल बैंक खाते को ही पंजीकरण में दर्ज क राना होगा। धान खरीद में पंजीकरण करा चुके किसानों को पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी लेकिन रजिस्ट्रेशन को संशोधित या बिना संशोधन के पुन: लॉक कराना होगा। यह पंजीकरण कृषक स्वयं जनसूचना केंद्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से करा सकेंगे। वहीं, जो किसान 100 क्विंटल से अधिक के गेहूं की बिक्री करेगा तो खरीद से पहले उसका उपजिलाधिकारी से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा।
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मात्र 50 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोत्तरी
शासन ने इस बार खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पिछली बार 1925 रुपये प्रति क्विंटल रेट था। इस बार मात्र 50 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है।
पंजीकरण के लिए कागज होंगे अनिवार्य
भूमि के विवरण (खतौनी) की कंप्यूटराइज्ड फ ोटोप्रति, फ ोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, आधार नंबर व मोबाइल नंबर आदि।
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