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Unnao News: न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छात्रों को बताए बाल विवाह रोकने के प्रावधान
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विधिक जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद छात्र-छात्राएं। संवाद
फोटो-5
पॉक्सो और बाल सुरक्षा कानूनों के साथ गुड टच और बैड टच की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
पुरवा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जय किसान इंटर कॉलेज में छात्रों को पॉक्सो कानून की जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमानी गौतम ने उन्हें बाल सुरक्षा से जुड़े अधिकारों से भी अवगत कराया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) कानून के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने गुड टच और बैड टच का अंतर समझाया। किसी भी गलत व्यवहार की स्थिति में चुप न रहने की सलाह दी गई। उन्हें अभिभावक, शिक्षक या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को तुरंत जानकारी देने के लिए कहा। बाल विवाह को गैर कानूनी बताते हुए उसे रोकने के प्रावधान भी बताए गए। बताया कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पॉक्सो कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अरुण कुमार, अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी और अपराध निरीक्षक राम प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित रहे।
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पॉक्सो और बाल सुरक्षा कानूनों के साथ गुड टच और बैड टच की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
पुरवा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जय किसान इंटर कॉलेज में छात्रों को पॉक्सो कानून की जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमानी गौतम ने उन्हें बाल सुरक्षा से जुड़े अधिकारों से भी अवगत कराया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) कानून के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने गुड टच और बैड टच का अंतर समझाया। किसी भी गलत व्यवहार की स्थिति में चुप न रहने की सलाह दी गई। उन्हें अभिभावक, शिक्षक या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को तुरंत जानकारी देने के लिए कहा। बाल विवाह को गैर कानूनी बताते हुए उसे रोकने के प्रावधान भी बताए गए। बताया कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पॉक्सो कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अरुण कुमार, अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी और अपराध निरीक्षक राम प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित रहे।
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