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Unnao News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को दस साल की जेल
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उन्नाव। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और जानमाल की धमकी देने वाले को सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे ने दस साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अजगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 12 अगस्त 2022 को चमरौली गांव संजय के खिलाफ अजगैन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि संजय से पहले उसकी दोस्ती फिर प्रेम हो गया। इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर दो साल तक उसका शोषण और दुष्कर्म किया। बाद में शादी करने से इनकार दकर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। पीड़िता का मेडिकल और न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद विवेचक ने चार सिंतबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई में दोष साबित होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने संजय को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अलग-अलग मामलों के पांच दोषियों को सुनाई सजा
उन्नाव। चार अलग-अलग मुकदमों के पांच दोषियों को कोर्ट ने जुर्माने की सजा सुनाई। एक को एक माह की जेल की सजा भी सुनाई गई।
सदर कोतवाली पुलिस ने 22 जून 2017 को सफीपुर थानाक्षेत्र के फत्तेपुर गांव निवासी श्याम सुंदर पर लापरवाही से वाहन चलाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। बांगरमऊ पुलिस ने 22 सितंबर 2004 को क्षेत्र के पटसिया गांव निवासी राजेश पर दस लीटर अवैध शराब बरामद होने पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई की थी।मौरावां पुलिस ने 22 अगस्त 1993 को क्षेत्र के देवमई गांव के सुरेंद्र व धर्मेंद्र पर गाली गलौज व मारपीट करने की धारा में कार्रवाई की थी। वहीं, गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने 30 मई 2020 को मनोहर नगर के खुर्शीद पर एनडीपीएस एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। सोमवार को सभी मुकदमों की अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने खुर्शीद को एक माह की जेल और दो हजार रुपये अर्थदंड, सुरेंद्र व धर्मेंद्र को 2500-2500 रुपये, राजेश को 1500 रुपये व श्याम सुंदर को दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
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अजगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 12 अगस्त 2022 को चमरौली गांव संजय के खिलाफ अजगैन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि संजय से पहले उसकी दोस्ती फिर प्रेम हो गया। इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर दो साल तक उसका शोषण और दुष्कर्म किया। बाद में शादी करने से इनकार दकर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। पीड़िता का मेडिकल और न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद विवेचक ने चार सिंतबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई में दोष साबित होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने संजय को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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अलग-अलग मामलों के पांच दोषियों को सुनाई सजा
उन्नाव। चार अलग-अलग मुकदमों के पांच दोषियों को कोर्ट ने जुर्माने की सजा सुनाई। एक को एक माह की जेल की सजा भी सुनाई गई।
सदर कोतवाली पुलिस ने 22 जून 2017 को सफीपुर थानाक्षेत्र के फत्तेपुर गांव निवासी श्याम सुंदर पर लापरवाही से वाहन चलाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। बांगरमऊ पुलिस ने 22 सितंबर 2004 को क्षेत्र के पटसिया गांव निवासी राजेश पर दस लीटर अवैध शराब बरामद होने पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई की थी।मौरावां पुलिस ने 22 अगस्त 1993 को क्षेत्र के देवमई गांव के सुरेंद्र व धर्मेंद्र पर गाली गलौज व मारपीट करने की धारा में कार्रवाई की थी। वहीं, गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने 30 मई 2020 को मनोहर नगर के खुर्शीद पर एनडीपीएस एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। सोमवार को सभी मुकदमों की अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने खुर्शीद को एक माह की जेल और दो हजार रुपये अर्थदंड, सुरेंद्र व धर्मेंद्र को 2500-2500 रुपये, राजेश को 1500 रुपये व श्याम सुंदर को दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
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