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Unnao News: पत्नी को आत्महत्या के उकसाने वाले को सात साल की सजा
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उन्नाव। आत्महत्या के उकसाने के मामले में अभियोजन पक्ष की दलील और साक्ष्य के आधार पर अपर जिला जज अष्ठम ने आरोपी को दोषी मानते हुए शुक्रवार को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गंगाघाट कोतवाली के मैकाताल गायत्री नगर निवासी हर्षित सिंह की पत्नी निकिता सिंह का शव 10 जुलाई 2022 को घर में फंदे से लटका मिला था। चंपापुरवा निवासी निकिता के पिता राणा प्रताप सिंह ने 11 जुलाई को दामाद हर्षित सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने 26 सितंबर 2022 को हर्षित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शिप्रा आर्या ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष साबित होने पर हर्षित को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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गंगाघाट कोतवाली के मैकाताल गायत्री नगर निवासी हर्षित सिंह की पत्नी निकिता सिंह का शव 10 जुलाई 2022 को घर में फंदे से लटका मिला था। चंपापुरवा निवासी निकिता के पिता राणा प्रताप सिंह ने 11 जुलाई को दामाद हर्षित सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने 26 सितंबर 2022 को हर्षित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शिप्रा आर्या ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष साबित होने पर हर्षित को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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