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Unnao News: हत्या के प्रयास में पांच साल की सजा
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उन्नाव। न्यायालय ने हत्या का प्रयास के दोषी को अभियोजन पक्ष की दलील और साक्ष्य के आधार पर पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
माखी थानाक्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव निवासी रवींद्र कुमार ने 13 जून 2015 को गांव के मुन्ना, विनोद, सोनू, मोनू को पत्नी रामपती पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने की तहरीर दी थी। पुलिस ने हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 11 मई 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश डॉ. सत्यवान सिंह ने दोष साबित होने पर सोनू को पांच साल कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।
गैंगस्टर को दो साल की सजा
उन्नाव। माखी थाना पुलिस ने 24 अक्तूबर 2007 को गैंग बनाकर अपराध करने के दोषी श्रीपाल पर गैंगस्टर एक्ट में में कार्रवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक रजनेश वर्मा ने दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी और अलंकार द्विवेदी की दलील और साक्ष्य के आधार पर दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।(संवाद)
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दो दोषियों पर लगाया अर्थदंड
उन्नाव। न्यायालय ने दो अलग-अलग मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान दो दोषियों पर 5800 रुपये अर्थदंड लगाया है। बिहार थाना पुलिस ने 17 जून 2008 को रायबरेली जिले के खीरो थानाक्षेत्र के खानपुर गांव निवासी रामबहादुर पर आर्म्स एक्ट और पुरवा थाना पुलिस ने 10 जुलाई 2011 को क्षेत्र के गढ़ाटोला निवासी गुड्डन पर आबकारी अधिनियम की धारा में कार्रवाई की थी। मुकदमें के विवेचकों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। शुक्रवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने गुड्डन को 3300 रुपए और रामबहादुर पर 2500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।(संवाद)
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माखी थानाक्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव निवासी रवींद्र कुमार ने 13 जून 2015 को गांव के मुन्ना, विनोद, सोनू, मोनू को पत्नी रामपती पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने की तहरीर दी थी। पुलिस ने हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 11 मई 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश डॉ. सत्यवान सिंह ने दोष साबित होने पर सोनू को पांच साल कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।
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गैंगस्टर को दो साल की सजा
उन्नाव। माखी थाना पुलिस ने 24 अक्तूबर 2007 को गैंग बनाकर अपराध करने के दोषी श्रीपाल पर गैंगस्टर एक्ट में में कार्रवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक रजनेश वर्मा ने दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी और अलंकार द्विवेदी की दलील और साक्ष्य के आधार पर दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।(संवाद)
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दो दोषियों पर लगाया अर्थदंड
उन्नाव। न्यायालय ने दो अलग-अलग मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान दो दोषियों पर 5800 रुपये अर्थदंड लगाया है। बिहार थाना पुलिस ने 17 जून 2008 को रायबरेली जिले के खीरो थानाक्षेत्र के खानपुर गांव निवासी रामबहादुर पर आर्म्स एक्ट और पुरवा थाना पुलिस ने 10 जुलाई 2011 को क्षेत्र के गढ़ाटोला निवासी गुड्डन पर आबकारी अधिनियम की धारा में कार्रवाई की थी। मुकदमें के विवेचकों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। शुक्रवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने गुड्डन को 3300 रुपए और रामबहादुर पर 2500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।(संवाद)