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Unnao News: तमंचा व कारतूस रखने के वाले को दो साल की सजा
Fri, 17 Nov 2023 12:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Fri, 17 Nov 2023 12:25 AM IST
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उन्नाव। आयुध अधिनियम के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
सदर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2015 फतेहपुर जिला के मियाटोला निवासी कय्यूम अहमद को तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से यशवंत सिंह की पैरवी की। फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने दोष साबित होने पर दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)
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सदर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2015 फतेहपुर जिला के मियाटोला निवासी कय्यूम अहमद को तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से यशवंत सिंह की पैरवी की। फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने दोष साबित होने पर दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)