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Unnao News: किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले युवक को तीन साल की जेल

Sat, 25 May 2024 12:59 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 May 2024 12:59 AM IST
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Three years jail for the young man who molested a teenage girl
उन्नाव। किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले युवक को न्यायालय ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 21 सितंबर 2014 को रात लगभग 10 बजे उसकी दो बेटियां छत पर सो रही थीं। तभी गांव का राजा उर्फ नफीस आया और बड़ी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। तभी छोटी बेटी की भी नींद खुल गई। शोर सुनकर उनकी मां पहुंची तो आरोपी छत से कूदकर भाग गया। उसने जाते समय जान से मारने की धमकी दी।

मुकदमे के विवेचक अशोक सिंह भदौरिया ने राजा उर्फ नफीस के खिलाफ 17 मार्च 2016 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी की दलीलों और सबूतों के आधार पर दोष साबित होने पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने राजा उर्फ नफीस को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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