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Unnao News: पुलिस पर फायरिंग करने वाले को सात साल की सजा
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उन्नाव। अवैध असलहा बनाने की सूचना पर छापा मारने पहुंची पुलिस पर फायरिंग करने वाले को न्यायालय ने सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सात अप्रैल 2016 को पुरवा कोतवाली में तैनात एसआई जिलेदार यादव को शातिर अपराधी सत्यपाल के एक साथी के साथ टीकर खुर्द गांव स्थित घर में छिपे होने की सूचना मिली थी। इस उन्होंने आरक्षी विजय सिंह व अजय कुमार मौके पर पहुंचे और दरवाजे में दस्तक दी। इस पर सत्यपाल और उसका साथी छत से कूद कर भागने लगे। पीछा करने पर वह पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भाग गए।
सत्यपाल के घर की तलाशी में पुलिस ने अवैध असलहों के साथ उन्हें बनाने के उपकरण, रुपये, सिम और एक बाइक बरामद की थी। मामले में आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने सत्यपाल का दोष साबित होने पर सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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सात अप्रैल 2016 को पुरवा कोतवाली में तैनात एसआई जिलेदार यादव को शातिर अपराधी सत्यपाल के एक साथी के साथ टीकर खुर्द गांव स्थित घर में छिपे होने की सूचना मिली थी। इस उन्होंने आरक्षी विजय सिंह व अजय कुमार मौके पर पहुंचे और दरवाजे में दस्तक दी। इस पर सत्यपाल और उसका साथी छत से कूद कर भागने लगे। पीछा करने पर वह पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भाग गए।
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सत्यपाल के घर की तलाशी में पुलिस ने अवैध असलहों के साथ उन्हें बनाने के उपकरण, रुपये, सिम और एक बाइक बरामद की थी। मामले में आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने सत्यपाल का दोष साबित होने पर सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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