फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   ration card form

घर-घर जाकर भरे जाएंगे राशन कार्ड के फार्म

Tue, 10 Mar 2015 11:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव Updated Tue, 10 Mar 2015 11:38 PM IST
विज्ञापन
ration card form
उन्नाव। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनने वाले राशनकार्ड के लिए अब टीमें घर-घर जाकर फार्म भरेंगी। एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले आम लोगों को खुद फार्म भरकर विभाग में जमा करना था लेकिन अब फिर से कर्मचारी घरों में जाकर फार्म भरेंगे।
विज्ञापन


केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया है। मौजूदा समय में इस अधिनियम के तहत राशनकार्ड बनवाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। फरवरी में जारी किए गए आदेशों में बताया गया था कि ऐसे लोग जिनके पास पूर्व में कोई राशनकार्ड नहीं है उन्हें केवल सर्वे फार्म भरना था। फार्म तहसील, ब्लाक और पूर्ति विभाग के कार्यालय से प्राप्त किए जाने थे।
विज्ञापन


बाद में वहीं पर फार्म भरकर जमा होने थे। इसके बाद सत्यापन व फीडिंग का काम विभाग को करना था। अब एक बार फिर से इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में बदलाव कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नए नियमों के अनुसार, ऐसे लोग जिनके पास कोई कार्ड नहीं है उन्हें खुद फार्म लाने और भरकर जमा करने की मशक्कत नहीं करनी होगी। सर्वे फार्म भरवाने के लिए खुद अधिकारी/कर्मचारी घर जाएंगे। इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। नगर पंचायतों में निकायकर्मी और ग्रामसभाओं में ब्लाक कर्मचारी सर्वे करके फार्म भरेंगे।

64 फीसदी शहरी और 79 ग्रामीणों के बनेंगे कार्ड
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 64.43 प्रतिशत शहरी और 79.63 फीसदी ग्रामीणों के राशनकार्ड बनाए जाएंगे। इसमें महिला मुखिया के नाम से ही कार्ड बनेंगे। यदि परिवार में 18 वर्ष से कम आयु की कोई महिला है तो उसके बालिग होने तक वरिष्ठ पुरुष सदस्य के नाम से राशनकार्ड जारी किया जाएगा। जैसे ही महिला 18 साल की होगी वैसे ही पुरुष सदस्य के स्थान पर उसे ही गृहस्थी की मुखिया मानकर राशनकार्ड बना दिया जाएगा।

यह नहीं होंगे पात्र
यदि व्यक्ति के पास चार पहिया वाहन है। घर में एसी और 5 केवीए या उससे अधिक का जनरेटर है। परिवार के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट है। शस्त्र लाइसेंस होने या परिवार के पास 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान होने पर वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर होगा।


फार्म भरने के साथ ही होगा सत्यापन
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनने वाले राशनकार्ड के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। कर्मचारी घरों में जाकर फार्म भरने के साथ ही सत्यापन भी करेंगे। - विवेक चतुर्वेदी, एसडीएम पुरवा व प्रभारी डीएसओ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed