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Unnao News: मनरेगा में एक काम का दो बार भुगतान, प्रधान से होगी रिकवरी
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उन्नाव। मियागंज ब्लाक की ग्राम पंचायत नुरुल्लानगर में मनरेगा से कराए गए एक कार्य का दो बार भुगतान किया गया। मामले में प्रधान से रिकवरी कराने के आदेश दिए गए। हालांकि बीडीओ से रिकवरी में लेटलतीफी की। इस पर लोकपाल ने बीडीओ से 12 प्रतिशत ब्याज की वसूली की संस्तुति करते हुए पत्र मुख्य सचिव को भेजा है।
मियागंज ब्लाक के पूर्व ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख मुन्नू सिंह नौ जून 2023 को लोकपाल को शपथपत्र दिया था। इसमें बताया कि मनरेगा से ग्राम नुरुल्ला नगर में वर्ष 2020-21 में रामखिलावन के खेत से रामकरन के खेत और रामासरे के खेत से शिवकरन के खेत तक कच्ची सिंचाई नाली की खुदाई कार्य कराया गया। इसी कार्य को वर्ष 2021-22 में ही दोबारा कराए जाने की जानकारी देकर श्रमिकों के नाम से धनराशि क्रमश: 25904 व 56712 रुपये निकाल लिए गए। इसकी त्रिस्तरीय समिति ने जांच की और बीडीओ मियागंज को भेजी गई रिपोर्ट में इस कार्य पर डुप्लीकेसी किए जाने का उल्लेख किया।
इसके बाद भी बीडीओ ने प्रधान से रिकवरी नहीं कराई। मामले का संज्ञान लोकपाल अतुल निगम ने लिया और बीडीओ मियागंज को मामले में जानबूझकर अनदेखी करने का दोषी माना। उन्होंने मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में रिकवरी की रकम पर 12 प्रतिशत ब्याज लगाकर बीडीओ से वसूल किए जाने की संस्तुति की है।
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लोकपाल ने बताया कि कुल रिकवरी 82,616 रुपये की है। इसमें 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक की दर से दो वर्ष का ब्याज वसूली योग्य है। जिसकी वसूली भुगतान करने वाले जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी से की जानी चाहिए। बताया कि वसूली की जाने वाली धनराशि पर 12 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 21016 रुपये की वसूली खंड विकास अधिकारी मियांगज से करते हुए राजकीय कोष में जमा कराने की संस्तुति की गई है। कहा गया है कि वसूली होने तक सभी का वेतन रोक दिया जाए।
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मियागंज ब्लाक के पूर्व ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख मुन्नू सिंह नौ जून 2023 को लोकपाल को शपथपत्र दिया था। इसमें बताया कि मनरेगा से ग्राम नुरुल्ला नगर में वर्ष 2020-21 में रामखिलावन के खेत से रामकरन के खेत और रामासरे के खेत से शिवकरन के खेत तक कच्ची सिंचाई नाली की खुदाई कार्य कराया गया। इसी कार्य को वर्ष 2021-22 में ही दोबारा कराए जाने की जानकारी देकर श्रमिकों के नाम से धनराशि क्रमश: 25904 व 56712 रुपये निकाल लिए गए। इसकी त्रिस्तरीय समिति ने जांच की और बीडीओ मियागंज को भेजी गई रिपोर्ट में इस कार्य पर डुप्लीकेसी किए जाने का उल्लेख किया।
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इसके बाद भी बीडीओ ने प्रधान से रिकवरी नहीं कराई। मामले का संज्ञान लोकपाल अतुल निगम ने लिया और बीडीओ मियागंज को मामले में जानबूझकर अनदेखी करने का दोषी माना। उन्होंने मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में रिकवरी की रकम पर 12 प्रतिशत ब्याज लगाकर बीडीओ से वसूल किए जाने की संस्तुति की है।
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लोकपाल ने बताया कि कुल रिकवरी 82,616 रुपये की है। इसमें 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक की दर से दो वर्ष का ब्याज वसूली योग्य है। जिसकी वसूली भुगतान करने वाले जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी से की जानी चाहिए। बताया कि वसूली की जाने वाली धनराशि पर 12 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 21016 रुपये की वसूली खंड विकास अधिकारी मियांगज से करते हुए राजकीय कोष में जमा कराने की संस्तुति की गई है। कहा गया है कि वसूली होने तक सभी का वेतन रोक दिया जाए।