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एसएचओ का वेतन रोकने के आदेश, गैर जमानती वारंट भी

Sun, 06 Nov 2022 01:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Nov 2022 01:09 AM IST
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Order to stop salary of SHO, non-bailable warrant also
उन्नाव। कई समन जारी होने के बाद भी हाजिर न होने पर कानपुर कमिश्ररेट में तैनात एसएचओ का वेतन रोकने और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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अजगैन कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2019 में हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा सरकार बनाम रजनीश उर्फ उमेश, शिवशंकर व राघेलाल अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन में विचाराधीन है। इस मामले में तत्कालीन अजगैन कोतवाल व वर्तमान में कानपुर कमिश्नरी कार्यालय में तैनात एसएचओ वीरपाल सिंह विवेचक थे। जिन्हें न्यायालय में मुकदमे के निस्तारण के लिए बयान होने हैं।

न्यायालय की तरफ से कई बार समन भेजने के बाद भी न्यायालय में पेश नहीं हुए। इस पर अपर जिला जज महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने एसएचओ वीरपाल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने का आदेश कानपुर कमिश्नरी को दिया है।
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