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Unnao News: गांजा तस्करी में एक को 10 और दूसरे को 15 साल का कारावास

Wed, 31 Jul 2024 03:11 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2024 03:11 AM IST
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One gets 10 years imprisonment and the other 15 years imprisonment for ganja smuggling
उन्नाव। गांजा तस्करी करने व बेचने वाले दो आरोपितों को अपर जिला जज तृतीय की न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय ने एक दोषी को 10 वर्ष कारावास व एक लाख जुर्माने और दूसरे दोषी को 15 वर्ष कारावास व 1.50 लाख जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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सोहरामऊ थाना पुलिस ने 19 सितंबर 2015 को आशू सिंह निवासी करेहटा व विनीत कुमार जायसवाल साह मोहम्मदपुर अपइया थाना नगराम जनपद लखनऊ के पास से 50 किलो गांजा बरामद किया था। दोनों अभियुक्त तस्करी कर बेचने के लिए गांजा ला रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए 20 सितंबर 2016 को जेल भेज दिया था।
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मुकदमे की विवेचना एसआई भजनलाल ने की और दोनों के खिलाफ 17 नवंबर 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला जज तृतीय की न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई न्यायालय में पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ममता सिंह ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने दोषी आशू को 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना और विनीत को 15 वर्ष सश्रम कारवास व 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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