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एक मार्च से लागू होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून

Sat, 23 Jan 2016 01:19 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, उन्नाव
ब्यूरो अमर उजाला, उन्नाव Updated Sat, 23 Jan 2016 01:19 AM IST
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March will implement a national food safety law
एक मार्च से लागू होने जा रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) से जुड़े बिंदुओं की जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी नसीम अख्तर ने तीन ब्लाकों के प्रधानों, कोटेदारों व ब्लाक अधिकारियों को दी। उन्होंने प्रधानाें को पात्रों की सूची देते हुए खुली बैठक में जांच कराने के निर्देश दिए।
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डीएसओ नसीम अख्तर ने बताया कि एनएफएसए में पूर्व के 114449 अंत्योदय कार्डधारकों को शामिल किया गया है, इन्हें पूर्व की भांति 35 किलो. राशन प्रति माह मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त योजना में शामिल किए गए 368551 पात्र गृहस्थियों को यूनिट के आधार पर राशन दिया जाना है। इस दौरान प्रधानों को अंत्योदय व पात्र गृहस्थियों में शामिल नामों की सूची दी गई।
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बताया कि यदि कोई पात्र छूट गया हो तो उसका फार्म भरवाकर योजना में शामिल कराया जा सकता है, जिन पात्रों को शामिल किया गया है, उनका आधार नंबर जरूर ले लें।
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आधार नहीं हो तो इनरोलमेंट नंबर भी ले सकते हैं। यदि किसी का आधारकार्ड नहीं बना है तो इसकी जानकारी विभाग को दें। बैठक में बिछिया, करन और सरोसी के प्रधान, कोटेदार व ब्लाक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।


 
उधर, जिला पूर्ति अधिकारी ने कोटेदारों को हिदायत दी कि मार्च में बिना अनुमति के राशन न बांटे। डीएम के निर्देश पर तारीखों का निर्धारण कर जनपद स्तरीय अधिकारियों की देखरेख में मार्च में एनएफएसए योजना का राशन बांटा जाएगा।

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