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Unnao News: किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल की सजा
Sat, 24 May 2025 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Sat, 24 May 2025 12:24 AM IST
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उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मौरावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को बताया था कि 27 अक्तूबर 2019 को उसकी छह वर्षीय बेटी मंदिर से दीपक लेने गई थी। इसी दौरान बेनीगंज कस्बा निवासी सुभाष कोरी वहां आया और बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी मौके से भाग निकला था। घर पहुंचकर बेटी ने उसे घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुभाष के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक अनिल सिंह ने 27 दिसंबर 2009 को दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दलील व साक्ष्य के आधार पर सुभाष को छेड़छाड़ करने का दोषी मानते सजा से दंडित किया।
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मौरावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को बताया था कि 27 अक्तूबर 2019 को उसकी छह वर्षीय बेटी मंदिर से दीपक लेने गई थी। इसी दौरान बेनीगंज कस्बा निवासी सुभाष कोरी वहां आया और बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी मौके से भाग निकला था। घर पहुंचकर बेटी ने उसे घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुभाष के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक अनिल सिंह ने 27 दिसंबर 2009 को दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दलील व साक्ष्य के आधार पर सुभाष को छेड़छाड़ करने का दोषी मानते सजा से दंडित किया।
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