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Unnao News: किसान की हत्या में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास
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उन्नाव। जमीन के विवाद में दो साल पहले गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर की गई किसान की हत्या में न्यायालय ने मृतक के पारिवारिक तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अचलगंज थाना क्षेत्र के बंथर गांव के मजरा बाबूखेड़ा निवासी किसान वासुदेव का पारिवारिक भाई कमलेश, नंदलाल और पृथ्वीपाल से घर के सामने की आधा बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 16 मार्च 2022 को वासुदेव घर के बाहर मवेशी बांध रहा था। इसी दौरान कमलेश ने भाइयों के साथ मिलकर मारपीट की और गर्दन पर गड़ासे से वार कर हत्या कर दी थी। मृतक वासुदेव की पत्नी तारावती ने 17 मार्च 2022 को कमलेश, उसकी पत्नी सुशीला, भाई नंदलाल और पृथ्वीपाल पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जांच में विवेचक अरविंद कुमार पांडेय ने साक्ष्य न मिलने पर सुशीला का नाम मुकदमे से हटा दिया गया था। घटना के चार दिन बाद 21 मार्च को कमलेश, नंदलाल और पृथ्वीपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया हथियार भी बरामद किया था। इसके बाद विवेचक ने 18 जून 2022 को न्यायालय में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर जिला जज चतुर्थ के न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों और पुलिस की ओर से दिए गए साक्ष्यों से तीनों पर हत्या का दोष साबित होने पर न्यायाधीश ममता सिंह ने कमलेश, नंदलाल और पृथ्वीपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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अचलगंज थाना क्षेत्र के बंथर गांव के मजरा बाबूखेड़ा निवासी किसान वासुदेव का पारिवारिक भाई कमलेश, नंदलाल और पृथ्वीपाल से घर के सामने की आधा बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 16 मार्च 2022 को वासुदेव घर के बाहर मवेशी बांध रहा था। इसी दौरान कमलेश ने भाइयों के साथ मिलकर मारपीट की और गर्दन पर गड़ासे से वार कर हत्या कर दी थी। मृतक वासुदेव की पत्नी तारावती ने 17 मार्च 2022 को कमलेश, उसकी पत्नी सुशीला, भाई नंदलाल और पृथ्वीपाल पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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जांच में विवेचक अरविंद कुमार पांडेय ने साक्ष्य न मिलने पर सुशीला का नाम मुकदमे से हटा दिया गया था। घटना के चार दिन बाद 21 मार्च को कमलेश, नंदलाल और पृथ्वीपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया हथियार भी बरामद किया था। इसके बाद विवेचक ने 18 जून 2022 को न्यायालय में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर जिला जज चतुर्थ के न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों और पुलिस की ओर से दिए गए साक्ष्यों से तीनों पर हत्या का दोष साबित होने पर न्यायाधीश ममता सिंह ने कमलेश, नंदलाल और पृथ्वीपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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