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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Thu, 31 Jul 2025 01:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Thu, 31 Jul 2025 01:16 AM IST
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उन्नाव। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 23 जून 2018 को पड़ोस में रहने वाले बाबू लाल गौतम की बेटी की शादी थी। जिसमें शामिल होने के लिए वह 15 वर्षीय बेटी के साथ गईं थीं। रात करीब एक बजे वह लोग खाना खाने जा रहे थे। इस दौरान उसकी बेटी अन्य बच्चों के साथ टेंट से बाहर चली गई। तभी मौरावां निवासी मोहम्मद अनवर वहां आया और बेटी को बहला, फुसलाकर भगा ले गया। साथ गए बच्चों ने वापस लौटकर उसे घटना की जानकारी दी। इस पर उसने बेटी की खोजबीन की पर उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर तीन दिन बाद किशोरी को खोज निकाला। किशोरी ने अनवर पर घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। बताया कि उसकी मां अख्तरी ने भी सहयोग किया। जिस पर पुलिस ने अनवर के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में बढ़ोत्तरी की और अख्तरी पर सहयोग करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी और 30 अक्तूबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए।
मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दलील व साक्ष्य के आधार पर अनवर पर दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मुकदमे में अख्तरी के खिलाफ अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य नहीं पेश कर सका, इससे उसे दोषमुक्त करार दिया।
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क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 23 जून 2018 को पड़ोस में रहने वाले बाबू लाल गौतम की बेटी की शादी थी। जिसमें शामिल होने के लिए वह 15 वर्षीय बेटी के साथ गईं थीं। रात करीब एक बजे वह लोग खाना खाने जा रहे थे। इस दौरान उसकी बेटी अन्य बच्चों के साथ टेंट से बाहर चली गई। तभी मौरावां निवासी मोहम्मद अनवर वहां आया और बेटी को बहला, फुसलाकर भगा ले गया। साथ गए बच्चों ने वापस लौटकर उसे घटना की जानकारी दी। इस पर उसने बेटी की खोजबीन की पर उसका पता नहीं चल सका। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर तीन दिन बाद किशोरी को खोज निकाला। किशोरी ने अनवर पर घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। बताया कि उसकी मां अख्तरी ने भी सहयोग किया। जिस पर पुलिस ने अनवर के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में बढ़ोत्तरी की और अख्तरी पर सहयोग करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी और 30 अक्तूबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए।
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मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दलील व साक्ष्य के आधार पर अनवर पर दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मुकदमे में अख्तरी के खिलाफ अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य नहीं पेश कर सका, इससे उसे दोषमुक्त करार दिया।
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