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किसान के हत्यारे को उम्रकैद
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उन्नाव। औरास थानाक्षेत्र के टिकराबाद में पांच वर्ष पूर्व फावड़े से हमला कर किसान की हत्या करने वाले को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे पर बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
औरास के टिकराबाद निवासी देवी प्रसाद का 8 जून 2014 को खेत की सिंचाई करते समय गांव के ही कुंवारे पुत्र मोहन से विवाद हो गया था। इस दौरान कुंवारे ने फावड़े से देवी के प्रसाद के सिर पर हमला कर दिया था। हमले में देवी प्रसाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। देवी प्रसाद के बेटे पप्पू मौर्य ने कुंवारे के खिलाफ औरास थाना में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुंवारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) कोर्ट नंबर 4 में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। जहां सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेश सिंह ने पीड़ित पक्ष की पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कुंवारे को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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औरास के टिकराबाद निवासी देवी प्रसाद का 8 जून 2014 को खेत की सिंचाई करते समय गांव के ही कुंवारे पुत्र मोहन से विवाद हो गया था। इस दौरान कुंवारे ने फावड़े से देवी के प्रसाद के सिर पर हमला कर दिया था। हमले में देवी प्रसाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। देवी प्रसाद के बेटे पप्पू मौर्य ने कुंवारे के खिलाफ औरास थाना में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कुंवारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) कोर्ट नंबर 4 में मामले की अंतिम सुनवाई हुई। जहां सहायक शासकीय अधिवक्ता योगेश सिंह ने पीड़ित पक्ष की पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कुंवारे को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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