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गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर समेत चार की जमानत अर्जी खारिज
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उन्नाव। गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में गैंग लीडर समेत चार आरोपियों की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजकों की दलीलों को सुनकर न्यायाधीश ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर खालसा निवासी मोईन पुत्र शकील, कदीर पुत्र नस्सू व महफूज पुत्र नज्जू पर पुलिस ने पांच जुलाई 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। आरोपी मोईन, कदीर व महफूज पर अपहरण, हत्या, फिरौती जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी इरफान उर्फ शानू पुत्र स्व. कमरुद्दीन ने अगस्त में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
आरोपी इरफान पर लूटपाट, राहजनी का मुकदमा दर्ज है। चारों आरोपियों में जमानत के लिए वकील ने जमानत अर्जी अपर जिला जज पांच की कोर्ट में दी थी। शनिवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर खालसा निवासी मोईन पुत्र शकील, कदीर पुत्र नस्सू व महफूज पुत्र नज्जू पर पुलिस ने पांच जुलाई 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। आरोपी मोईन, कदीर व महफूज पर अपहरण, हत्या, फिरौती जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी इरफान उर्फ शानू पुत्र स्व. कमरुद्दीन ने अगस्त में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
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आरोपी इरफान पर लूटपाट, राहजनी का मुकदमा दर्ज है। चारों आरोपियों में जमानत के लिए वकील ने जमानत अर्जी अपर जिला जज पांच की कोर्ट में दी थी। शनिवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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