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फसल बीमा न कराना हो तो 24 जुलाई तक बैंक को दें सूचना

Fri, 03 Jul 2020 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2020 12:39 AM IST
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If you do not have crop insurance, then give information to the bank till 24
उन्नाव। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा को स्वैच्छिक किए जाने के बाद कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है। कहा है कि यदि फसल बीमा न कराना हो तो अपने बैंक को 24 जुलाई तक लिखित रूप से सूचना दें।
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जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने बताया कि अब फ सल बीमा योजना ऐच्छिक कर दी गई है। इसलिए किसानों को सूचित किया जाता है कि यदि आप अपनी फ सल का बीमा नहीं कराना चाहते तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी बैंक शाखा में (जहां पर आप का केसीसी है) 24 जुलाई तक प्रत्येक दशा में लिखकर देना होगा कि आपको अपनी फ सल का बीमा नहीं कराना है। इसलिए फ सल बीमा प्रीमियम की धनराशि न काटी जाए। यदि आपने 24 जुलाई तक बैंक को लिखित में नहीं दिया तो आपका फ सल बीमा करने के लिए बैंक द्वारा प्रीमियम काट लिया जाएगा।
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यह हैं फसल बीमा की प्रीमियम दरें
गेहूं, सरसों एवं धान 800 रुपये प्रति हेक्टेयर
बाजरा 400 रुपये प्रति हेक्टेयर
आलू 7390 प्रति हेक्टेयर
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