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हत्याभियुक्त को उम्रकैद
ब्यूरो अमर उजाला, उन्नाव
Updated Wed, 27 Jul 2016 12:20 AM IST
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- फोटो : Demo
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असोहा थानाक्षेत्र के गांव सरवारा निवासी रूपनरायन पुत्र सीताराम लोधी को गांव निवासी लवकुश कुमार 5 सितंबर 2012 को अपने साथ ले गया था। देर रात तक वह वापस नहीं आया। परिजनों ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दो दिन बाद 7 सितंबर को रूपनरायन का शव गांव के ही गंगादीन धोबी के बाग में पड़ा मिला था।
मृतक के भाई बसंतलाल ने लवकुश कुमार के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता मो. आफताब खां की ओर से पेश की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने आरोपी लवकुश कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
उधर,शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले के रहने वाले पिता ने 13 अगस्त 2013 को पुत्री के साथ मोहल्ला निवासी मिंटू उर्फ सुनील कुमार पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को हुई अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र की दलीलों को तर्कसंगत ठहराते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल की कैद और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मृतक के भाई बसंतलाल ने लवकुश कुमार के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता मो. आफताब खां की ओर से पेश की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने आरोपी लवकुश कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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उधर,शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक मोहल्ले के रहने वाले पिता ने 13 अगस्त 2013 को पुत्री के साथ मोहल्ला निवासी मिंटू उर्फ सुनील कुमार पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को हुई अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र की दलीलों को तर्कसंगत ठहराते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल की कैद और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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