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Unnao News: गांजा तस्कर को तीन साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
Thu, 05 Dec 2024 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Thu, 05 Dec 2024 12:39 AM IST
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उन्नाव। मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करते पकड़े गए युवक को न्यायालय दोषी पाए जाने पर तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। उसपर बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगा है।
दही थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20 सिंतबर 2021 को फतेहपुर चौरासी थाना के टांडा गांव निवासी विमलेश कुमार यादव 4.100 किलो गांजा के साथ पकड़ा था। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर उसे जेल भेजा था। दरोगा मोहनलाल ने जांच कर 21 मार्च 2022 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमा एडीजे-सात की न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। साक्ष्यों के आधार पर दोषी साबित होने पर एडीजे जयवीर सिंह नागर ने विमलेश को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)
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दही थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20 सिंतबर 2021 को फतेहपुर चौरासी थाना के टांडा गांव निवासी विमलेश कुमार यादव 4.100 किलो गांजा के साथ पकड़ा था। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर उसे जेल भेजा था। दरोगा मोहनलाल ने जांच कर 21 मार्च 2022 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमा एडीजे-सात की न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। साक्ष्यों के आधार पर दोषी साबित होने पर एडीजे जयवीर सिंह नागर ने विमलेश को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)
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