फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Father and sons sentenced to seven years for culpable homicide

Unnao News: गैर इरादतन हत्या के पिता-पुत्रों को सात साल की सजा

Tue, 09 Apr 2024 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Apr 2024 11:55 PM IST
विज्ञापन
Father and sons sentenced to seven years for culpable homicide
उन्नाव। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या में दोषी पाए गए गांव के युवक और उसके दो बेटों को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


सदर कोतवाली क्षेत्र के भग्गाखेड़ा गांव निवासी रामकिशन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 19 अगस्त 2017 को पिता बुद्धीलाल घर के बाहर सो रहे थे। तभी गांव का नन्हके अपने बेटे प्रकाश और राकेश के साथ वहां आए और पिता को साथ लेकर चले गए। आरोपियों ने पुरानी रंजिश में पिता से मारपीट की। हालत गंभीर होने पर पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन

बेटे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 20 अगस्त 2017 को आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। सभी आरोपियों को 25 अगस्त 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मुकदमे के विवेचक कमलेश्वर प्रसाद ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पांच अक्तूबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई जिला जज की न्यायालय में पूरी हुई। इस दौरान दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की दलील और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने नन्हके, राकेश और प्रकाश को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed