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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
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उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म के चार साल पुराने मुकदमे में न्यायालय ने दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पांच जुलाई 2020 को पुलिस को तहरीर देकर नेवरना गांव के मजरा टिकाखेड़ा निवासी दिनेश पर 14 साल की बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे के विवेचक निरीक्षक देवेंद्र सिंह भदौरिया ने की और 24 अगस्त को दिनेश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दलील व साक्ष्य के आधार पर दिनेश को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को
उन्नाव। 14 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में बैठक हुई। प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज मनीष निगम ने कहा कि कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों के निस्तारण के प्रयास किए जाएं। उन्होंने सुलह समझौता के आधार पर वादों के निस्तारण पर भी बल दिया। यह भी कहा कि हर सम्मन/नोटिस को कम से कम दो बार तामिला कराया जाए। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत शिप्रा आर्या ने की। इस दौरान|सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। (संवाद)
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अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पांच जुलाई 2020 को पुलिस को तहरीर देकर नेवरना गांव के मजरा टिकाखेड़ा निवासी दिनेश पर 14 साल की बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमे के विवेचक निरीक्षक देवेंद्र सिंह भदौरिया ने की और 24 अगस्त को दिनेश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दलील व साक्ष्य के आधार पर दिनेश को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को
उन्नाव। 14 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में बैठक हुई। प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज मनीष निगम ने कहा कि कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों के निस्तारण के प्रयास किए जाएं। उन्होंने सुलह समझौता के आधार पर वादों के निस्तारण पर भी बल दिया। यह भी कहा कि हर सम्मन/नोटिस को कम से कम दो बार तामिला कराया जाए। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत शिप्रा आर्या ने की। इस दौरान|सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। (संवाद)
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