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दहेज हत्या में पति को 10 साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो, उन्नाव
Updated Fri, 10 Mar 2017 12:20 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति दस वर्ष की कैद व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव रघुनीखेड़ा के मजरा बेहटा मुजावर में 2013 में हुई थी।
बांगरमऊ कोतवाली में मृतका के भाई फतेहपुर चौरासी निवासी अमृतलाल ने 23 मई 2013 को दी गई तहरीर में बताया था कि उसने बहन बबली की शादी रघुनीखेड़ा गांव के मजरा बेहटामुजावर गांव निवासी राजेंद्र के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन उसकी बहन को दहेज की मांग पूरी न होने के कारण प्रताणित करते थे।
इसके चलते ही ससुरालियों ने उसकी हत्या कर दी है। भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई में सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की दलीलों पर न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है।
बांगरमऊ कोतवाली में मृतका के भाई फतेहपुर चौरासी निवासी अमृतलाल ने 23 मई 2013 को दी गई तहरीर में बताया था कि उसने बहन बबली की शादी रघुनीखेड़ा गांव के मजरा बेहटामुजावर गांव निवासी राजेंद्र के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन उसकी बहन को दहेज की मांग पूरी न होने के कारण प्रताणित करते थे।
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इसके चलते ही ससुरालियों ने उसकी हत्या कर दी है। भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई में सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की दलीलों पर न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है।
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