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गैर इरादतन हत्या में चार को 10-10 साल कैद
उन्नाव
Updated Sun, 21 May 2017 12:09 AM IST
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uttarakhand highcourt
- फोटो : amarujala
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गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी को 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। घटना अचलगंज के घनश्याम खेड़ा गांव में जून 2014 में हुई थी।
अचलगंज के घनश्याम खेड़ा के मजरे पोटरिहा में 30 जून को जमीन के कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों के विवाद हो गया। जिसमें जमकर मारपीट हुई। इसमें गांव निवासी राकेश, रामविलास, संजू पुत्र रामप्यारे व राजेश पुत्र छेदा ने राम सिंह व कैलाश को पीट था। इसमें राम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
इसके बाद रामसिंह के परिजनों ने चारों लोगों के खिलाफ अचलगंज थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से मामले की सुनवाई अपर जिला जज नवम की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश रिजवानुल हक ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मो. आफताब खान की दलीलों को ध्यान में रखते हुए सभी आरोपियों राकेश, रामविलास, संजू पुत्रगण रामप्यारे व राजेश पुत्र छेदा को दोषी करार दिया। इस पर कोर्ट ने सभी को 10-10 साल की कैद व 13-13 हजार के जुर्माने के भी आदेश दिए।
अचलगंज के घनश्याम खेड़ा के मजरे पोटरिहा में 30 जून को जमीन के कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों के विवाद हो गया। जिसमें जमकर मारपीट हुई। इसमें गांव निवासी राकेश, रामविलास, संजू पुत्र रामप्यारे व राजेश पुत्र छेदा ने राम सिंह व कैलाश को पीट था। इसमें राम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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इसके बाद रामसिंह के परिजनों ने चारों लोगों के खिलाफ अचलगंज थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से मामले की सुनवाई अपर जिला जज नवम की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश रिजवानुल हक ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मो. आफताब खान की दलीलों को ध्यान में रखते हुए सभी आरोपियों राकेश, रामविलास, संजू पुत्रगण रामप्यारे व राजेश पुत्र छेदा को दोषी करार दिया। इस पर कोर्ट ने सभी को 10-10 साल की कैद व 13-13 हजार के जुर्माने के भी आदेश दिए।
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