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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   Father and son imprisoned for four years in a deadly attack

जानलेवा हमले में पिता-पुत्र को चार साल की कैद

Wed, 14 Mar 2018 11:20 PM IST
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unnao Updated Wed, 14 Mar 2018 11:20 PM IST
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उन्नाव। बीघापुर थानाक्षेत्र में सात साल पहले भैंस बांधने के विवाद में पड़ोसी को पीटकर मरणासन्न करने वाले पिता, पुत्र को न्यायालय ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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बीघापुर थानाक्षेत्र के देवपुर अदनखेड़ा निवासी गंगाराम रैदास ने गांव के ही धर्मेंद्र कुमार, सत्यनारायण व सत्यनारायण की पत्नी राजेश्वरी पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट 23 अगस्त 2011 को दर्ज कराई थी। गंगाराम का आरोप था कि घर के दरवाजे पर भैंस बांधने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने मारपीट की थी।
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मारपीट में बेटा गजन मरणासन्न हो गया था। गंगाराम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 में चली सुनवाई में न्यायाधीश राशिद ने आरोपी धर्मेंद्र व सत्यनारायण को जानलेवा हमले का आरोपी मानते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वादी पक्ष के गंगाराम की ओर से अधिवक्ता रामजीवन यादव ने अपना पक्ष रखा।
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