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जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष की सजा

Thu, 20 Dec 2018 12:56 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Dec 2018 12:56 AM IST
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जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष की सजा
उन्नाव। जानलेवा हमले के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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14 जून 2016 को गंगाघाट थानाक्षेत्र में जाजमऊ थाना चकेरी कानपुर का रहने वाला शेरू पुत्र इलियास, चकेरी के ही रहने वाले नवाब पुत्र अब्दुल कौसर को एक जमीन दिखाने के बहाने से लाया था। गंगाघाट में ही प्लाट पर शेरू ने नवाब के पास से पैसे छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर चाकू से हमला करके घायल कर दिया था। पीड़ित ने गंगाघाट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।


पुलिस ने जांच कर आरोपपत्र पेश किया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी रामप्रकाश पांडेय की कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई में गवाहों के बयान व दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वादी की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव ने की।
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- दो साल पहले गंगाघाट थानाक्षेत्र में हुई थी घटना
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