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जानलेवा हमले में दो को सजा
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उन्नाव। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में 2017 में युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फास्ट्र ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है। उसके साथी को दो साल की सजा सुनाई है। तीसरा आरोपी नाबालिग होने से पत्रावली प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई है।
गांधीनगर निवासी बृजेश सिंह सिंह एडवोकेट को 17 जनवरी 2017 को घर के बाहर गोली मारी गई थी। बड़े भाई राजेश सिंह ने इसी थानाक्षेत्र की रसीद कालोनी निवासी गौरव गौतम, सूरज गुप्ता व एक अन्य पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्र ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वकील अजय कुशवाहा ने की। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश जलाम मोहम्मद अकबर ने गौरव गौतम को सात साल कारावास और सूरज गुप्ता को अवैध शस्त्र रखने में दो साल कारावास की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी के नाबालिग होने से उसके मुकदमे की पत्रावली प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई है।
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गांधीनगर निवासी बृजेश सिंह सिंह एडवोकेट को 17 जनवरी 2017 को घर के बाहर गोली मारी गई थी। बड़े भाई राजेश सिंह ने इसी थानाक्षेत्र की रसीद कालोनी निवासी गौरव गौतम, सूरज गुप्ता व एक अन्य पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्र ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वकील अजय कुशवाहा ने की। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश जलाम मोहम्मद अकबर ने गौरव गौतम को सात साल कारावास और सूरज गुप्ता को अवैध शस्त्र रखने में दो साल कारावास की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी के नाबालिग होने से उसके मुकदमे की पत्रावली प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई है।
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