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हसनगंज के पूर्व तहसीलदार पर जुर्माना

Wed, 16 Nov 2022 05:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Nov 2022 05:30 AM IST
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औरास। जन सूचना अधिकार के तहत तीन अलग-अलग प्रार्थनापत्रों पर मांगी गई सूचना न देने पर तत्कालीन तहसीलदार हसनगंज पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि उनके वेतन से समान किस्तों में काटने के निर्देश दिए हैं।
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नगर पंचायत औरास निवासी आदित्य कुमार शर्मा ने वर्ष 2021 में तहसील हसनगंज में एक विवादित भूमि के संबंध में तीन अलग-अलग प्रार्थनापत्र देकर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी जनसूचना अधिकार के जरिये मांगी थी।
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समय बीत जाने के बाद तहसीलदार द्वारा सूचना न उपलब्ध करा पाने पर आदित्य कुमार ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। इस पर आयोग ने तहसीलदार को तीन अलग-अलग नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। उसके बाद भी अपील करने वाले को निर्धारित समयावधि पर तीनों प्रार्थनापत्रों पर हुई कार्रवाई की सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई।
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इस पर उनके विरुद्ध सूचना अधिकार के अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की धनराशि उनके वेतन से काटने के निर्देश दिए गए हैं।
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