{"_id":"61e6e61f01bba56f801fc0bf","slug":"court-unnao-news-knp6760209175","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उन्नाव। तीन साल पहले फैक्टरी में विवाद के दौरान ईंट से हमला करने पर युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने गैर इरातदन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष कैद और 10 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है।
आसीवन थाना क्षेत्र के छत्ताखेड़ा के मजरा खरगौरा निवासी चंद्रपाल बंथर स्थित एक चर्म इकाई में काम करता था। इसी फैक्टरी में बीघापुर थाना क्षेत्र के रावतपुर निवासी राजेश कुमार भी काम करता था। 10 जुलाई 2018 को फैक्टरी में चंद्रपाल व राजेश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। राजेश ने चंद्रपाल के सिर पर ईंट से हमला कर लहूलुहान कर दिया था। गंभीर हालत में उसे हैलट अस्पताल कानपुर ले जाया गया था। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
मृतक की पत्नी सुमन की तहरीर पर थाना अचलगंज में राजेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। एडीजे तृतीय की कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील विनय शंकर दीक्षित की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने सजा सुनाई है। अर्थ दंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी। घटना के बाद से आरोपी जेल में ही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
आसीवन थाना क्षेत्र के छत्ताखेड़ा के मजरा खरगौरा निवासी चंद्रपाल बंथर स्थित एक चर्म इकाई में काम करता था। इसी फैक्टरी में बीघापुर थाना क्षेत्र के रावतपुर निवासी राजेश कुमार भी काम करता था। 10 जुलाई 2018 को फैक्टरी में चंद्रपाल व राजेश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। राजेश ने चंद्रपाल के सिर पर ईंट से हमला कर लहूलुहान कर दिया था। गंभीर हालत में उसे हैलट अस्पताल कानपुर ले जाया गया था। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
विज्ञापन
मृतक की पत्नी सुमन की तहरीर पर थाना अचलगंज में राजेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। एडीजे तृतीय की कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील विनय शंकर दीक्षित की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने सजा सुनाई है। अर्थ दंड की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी। घटना के बाद से आरोपी जेल में ही है।
विज्ञापन