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अब नहीं लगाने होंगे चक्कर, तय समय में होंगे काम

Sat, 14 Aug 2021 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Aug 2021 12:27 AM IST
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civic
उन्नाव। अब ग्राम पंचायतों की सेवाएं भी जनहित गारंटी अधिनियम (सिटीजन चार्टर) के दायरे में आएंगी। इससे ग्रामीणों को जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर की नकल के लिए पंचायत सचिवों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्हें एक निश्चित समयावधि में सेवाएं मिलेंगी।
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सरकारी विभागों में जनहित गारंटी कानून लागू हुए चार साल से अधिक हो चुका है। अब ग्राम पंचायत की सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अभी ग्राम पंचायतें जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर की नकल ही जारी करती हैं। ग्रामीणों को इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। इन्हीं समस्याओं से राहत देने के लिए सरकार ने मेरी पंचायत, मेरा अधिकार-जनसेवाएं हमारे द्वार अभियान के अंतर्गत पंचायतों की सेवाओं को भी सिटीजन चार्टर के दायरे में ला दिया है। इसके तहत अब हर सेवा की एक समयावधि निश्चित की जाएगी। ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र के अलावा परिवार रजिस्टर की नकल एक समयावधि में मिल जाएगी। उन्हें सिर्फ आनलाइन आवेदन ही करना होगा।
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जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए पांच रुपये तथा परिवार रजिस्टर की नकल का शुल्क एक रुपये होगा। इसके बाद ग्रामीणों को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिटीजन चार्टर का बोर्ड हर ग्राम पंचायत के मिनी सचिवालय (पंचायत भवन) के बाहर लगाया जाएगा। बोर्ड में सेवाओं की समयावधि लिखी जाएगी। यदि निर्धारित समय अवधि में जनता को प्रमाणपत्र नहीं मिलेंगे तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र साहू ने बताया कि सिटीजन चार्टर से संबंधित निर्देशों से पंचायतों को अवगत करा दिया गया है।
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सेवाओं की निर्धारित समयावधि
काम अधिकतम समय
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र 30 दिन
परिवार रजिस्टर की नकल 3 दिन
मनरेगा जॉबकार्ड 3 दिन
सार्वजनिक हैंडपंप की मरम्मत 7 दिन
सार्वजनिक स्थलों पर सफाई 7 दिन
खराब स्ट्रीट लाइट मरम्मत 3 दिन
पेंशन आवेदन 30 दिन
नए राशनकार्ड 30 दिन
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