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खेत में पराली जलाई तो लगेगा अर्थदंड
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उन्नाव। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खेत में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगा रखी है। इसके लिए अर्थदंड और कानूनी कार्रवाई की भी व्यवस्था की गई है। कृषि विभाग ने इससे संबंधित दिशा निर्देश तहसील प्रशासन को भेज दिए हैं।
वर्तमान समय में किसान फसल की कटाई कंबाइन मशीन से कराने को प्राथमिकता दे रहा है। कंबाइन में भूसा बनाने वाली मशीन जुड़ी न होने से खेत में फसल कटाई के दौरान काफी मात्रा में अवशेष बच जाता है। बाद में किसान इस अवशेष को खेत में ही जला देता है। इससे एक तरफ खेत की उपजाऊ क्षमता कम होती है, वहीं दूसरी तरफ अग्निकांड जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। जिससे किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं, वायुमंडल को भी नुकसान पहुंचता है।
जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने बताया कि कृषि अपशिष्ट (अवशेष) जलाना पहले से ही एक दंडनीय अपराध घोषित है। वहीं, कंबाइन मशीन का रीपर के बिना प्रयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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वर्तमान समय में किसान फसल की कटाई कंबाइन मशीन से कराने को प्राथमिकता दे रहा है। कंबाइन में भूसा बनाने वाली मशीन जुड़ी न होने से खेत में फसल कटाई के दौरान काफी मात्रा में अवशेष बच जाता है। बाद में किसान इस अवशेष को खेत में ही जला देता है। इससे एक तरफ खेत की उपजाऊ क्षमता कम होती है, वहीं दूसरी तरफ अग्निकांड जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। जिससे किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं, वायुमंडल को भी नुकसान पहुंचता है।
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जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने बताया कि कृषि अपशिष्ट (अवशेष) जलाना पहले से ही एक दंडनीय अपराध घोषित है। वहीं, कंबाइन मशीन का रीपर के बिना प्रयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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