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बहनोई की हत्या में साले को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, उन्नाव
Updated Sun, 24 May 2015 12:28 AM IST
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तीन साल पहले औरास थानाक्षेत्र में हुई युवक की हत्या
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के मामले में कोर्ट ने साले को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दस
हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
हरदोई जिले के अतरौली गांव निवासी भइयालाल कई साल से अपनी ससुराल औरास थाना क्षेत्र के अदौरा गांव में परिवार के साथ रह रहे थे। 14 मई 2012 को उनका शव गांव से कुछ दूर गढ़ेवा गांव में पुलिया के पास पड़ा मिला था। पहले तो लोगों ने इसे अधिक शराब पीने से मौत होना माना, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले में नुकीला सूजानुमा औजार घोंपकर हत्या की पुष्टि हुई थी।
इस पर मृतक के बेटे अशोक ने अपने मामा प्रहलाद और गांव के ही एक अन्य युवक पर हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद शनिवार को मृतक के साले प्रहलाद को हत्या का दोषी पाया।
न्यायाधीश ने प्रहलाद को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी ने पैरवी की।
हरदोई जिले के अतरौली गांव निवासी भइयालाल कई साल से अपनी ससुराल औरास थाना क्षेत्र के अदौरा गांव में परिवार के साथ रह रहे थे। 14 मई 2012 को उनका शव गांव से कुछ दूर गढ़ेवा गांव में पुलिया के पास पड़ा मिला था। पहले तो लोगों ने इसे अधिक शराब पीने से मौत होना माना, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले में नुकीला सूजानुमा औजार घोंपकर हत्या की पुष्टि हुई थी।
इस पर मृतक के बेटे अशोक ने अपने मामा प्रहलाद और गांव के ही एक अन्य युवक पर हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद शनिवार को मृतक के साले प्रहलाद को हत्या का दोषी पाया।
न्यायाधीश ने प्रहलाद को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी ने पैरवी की।