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Unnao News: महिला की मौत के बाद पति पर गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई

Mon, 29 Sep 2025 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 29 Sep 2025 12:01 AM IST
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After the woman's death, the husband was charged with culpable homicide not amounting to murder.
उन्नाव। मगरवारा स्थित मायके में रह रही महिला की चाकू के हमले से हुई मौत की घटना में पुलिस ने पति पर पहले से दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले की रिपोर्ट में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवारा स्थित मायके में रह रही अनिल सविता की बेटी खुशी पर 24 सितंबर को सोहरामऊ थानाक्षेत्र के महनौरा गांव निवासी रंजीत ने पेट और हाथ पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। 25 सितंबर की दोपहर तक जिला अस्पताल में इलाज कराने के बाद घर वाले बेटी को घर ले आए थे।
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शनिवार को हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल लाए थे, फिर वहां से कानपुर हैलट रेफर किया गया था, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कोतवाल संजीव कुशवाहा ने बताया कि महिला की मौत की घटना में पति पर गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाते हुए जेल भेजा गया है।
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