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15 दिन में रोजगार दें या भरें जुर्माना

Wed, 08 Oct 2014 05:32 AM IST
Unnao
Unnao Updated Wed, 08 Oct 2014 05:32 AM IST
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उन्नाव। जॉबकार्डधारकों को रोजगार न देना अब जिला व ब्लाकस्तरीय अफसरों को भारी पड़ेगा। मनरेगा कार्ड बनने और काम मांगने के 15 दिन बाद भी रोजगार न मिलने पर जॉबकार्डधारक को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता दैनिक मजदूरी के आधार पर मिलेगा। केन्द्र सरकार के कड़े आदेशों के बाद ग्राम्य विकास आयुक्त ने डीएम और सीडीओ को पत्र जारी किया है। वहीं काम न देने की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। गाइडलाइन के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में किसी भी परिवार को सौ दिन से अधिक का रोजगार नहीं दिया जाएगा। साथ ही जॉबकार्ड बनने और काम मांगने के 15 दिन के अंदर जॉबकार्ड धारक को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 21 परिवार ऐसे रहे, जिन्हेें मांगने के बावजूद काम नहीं दिया गया। ग्रामीणोें को रोजगार उपलब्ध कराने वाली मनरेगा योजना प्रधानों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के मनमाने रवैये का शिकार हो गई। जॉबकार्डधारक पूरे वर्ष प्रधान और सचिव की जी-हुजुरी करते रहे, लेकिन उन्हें 100 दिन की बात छोड़िए एक दिन काम नहीं मिल सका। रोजगार न मिलने की शिकायतें जब भारत सरकार के पास पहुंची तो केन्द्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। इसके बाद रोजगार न मिलने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसके तहत जॉबकार्ड बनने और काम मांगने के बाद भी 15 दिन तक यदि मनरेगा मजदूरों को रोजगार न दिया गया तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। आयुक्त ग्राम्य विकास प्रभात मित्तल ने जिला कार्यक्रम समन्वयक/ जिलाधिकारी को जारी किए गए पत्र में बताया है कि भत्ते के लिए अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के साथ एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा।
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इनसेट........
मजदूरी का 1/4 भाग मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
मनरेगा मजदूरों को प्रथम 30 दिन के लिए लागू मजदूरी का 1/4 भाग और वित्तीय वर्ष के शेष अवधि की मजदूरी की दर से दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एक बार भत्ता जारी होने के बाद अगले तीन माह तक जॉबकार्डधारक को भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा काम मांगने वाले जॉबकार्डधारक को रोजगार उपलब्ध न कराने में जिस भी अधिकारी की खामी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा।
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