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किशोरी के चाचा को नहीं मिली जमानत
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उन्नाव। जीआरपी थाना में दर्ज लूट व माल बरामदगी मामले में किशोरी के चाचा को गुरुवार को भी जमानत नहीं मिल सकी। एडीजे चतुर्थ अब जमानत के लिए 18 मार्च को सुनवाई करेंगे।
विधायक कुलदीप सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा पर जीआरपी उन्नाव में 1999 में लूट व बरामदगी का मुकदमा दर्ज हुआ था।मौजूदा समय में वह रायबरेली जेल में बंद है। गुरुवार को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मामले की पेशी हुई। पुलिस सुरक्षा में आरोपी को पेशी पर लाया गया।
न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 27 मार्च की दी है। इसी मामले में आरोपी के वकील ने जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। जिला जज ने अपर जिला जज-चतुर्थ की कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर दिया। गुरुवार को एडीजे-चतुर्थ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। मामले में जमानत पर सुनवाई को चार दिन बढ़ाते हुए 18 मार्च की तारीख दी है।
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-सुनवाई को चार दिन बढ़ाते हुए 18 मार्च की तारीख दी
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विधायक कुलदीप सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा पर जीआरपी उन्नाव में 1999 में लूट व बरामदगी का मुकदमा दर्ज हुआ था।मौजूदा समय में वह रायबरेली जेल में बंद है। गुरुवार को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मामले की पेशी हुई। पुलिस सुरक्षा में आरोपी को पेशी पर लाया गया।
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न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 27 मार्च की दी है। इसी मामले में आरोपी के वकील ने जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। जिला जज ने अपर जिला जज-चतुर्थ की कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर दिया। गुरुवार को एडीजे-चतुर्थ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। मामले में जमानत पर सुनवाई को चार दिन बढ़ाते हुए 18 मार्च की तारीख दी है।
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