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हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 12 Apr 2022 12:25 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 12 Apr 2022 12:25 AM IST
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2 got life time imprisonment
उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के सरोसी चौराहे पर 11 साल पहले टेंपो चालक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में कोर्ट ने दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इसी घटना में तीन अन्य आरोपियों को गैर इरादतन हत्या में पांच-पांच साल की सजा सुनाकर जुर्माना भी लगाया है।
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शहर के नादरखेड़ा निवासी दिग्विजय सिंह टेंपो चालक था। वर्ष 2011 की रात वह सरोसी चौराहे के पास सवारी लेने गया तो गांव के ही प्रभात शंकर, गीरेंद्र तिवारी ने दिग्विजय की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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गांव के राजू खटीक, अजय सिंह व अरविंद सिंह भी मौजूद थे। मृतक के भाई राजोल की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामला जिला जज की कोर्ट में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक अनिल त्रिपाठी की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर जिला जज हरवीर सिंह ने मुख्य आरोपी प्रभातशंकर व वीरेंद्र तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं राजू खटीक, अजय सिंह व अरविंद सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के कारावास व 6-6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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