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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को
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उन्नाव। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को होने जा रहा है। जिला जज मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी ने बताया कि आयोजन सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर उन्नाव व न्यायालय सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, कलक्ट्रेट भवन, न्यायालय सहायक श्रमायुक्त तथा जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर होगा।
इसमें दीवानी, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, अपराधिक, राजस्व व चकबंदी, श्रम, शमनीय आपराधिक वाद, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के वाद, बैंक वसूली के वाद, भू राजस्व अधिनियम, विद्युत एवं जल बिलों से संबंधित अन्य वादों का निस्तारण किया जाएगा। सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फ ारुख इनाम सिद्दीकी ने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर में अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण करने के साथ बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक ऋ ण वसूली के प्रिलिटीगेशन मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।
राजस्व एवं चकबंदी वादों का निस्तारण संबंधित न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों द्वारा होगा। पुरवा न्यायालय में लंबित व नियत वादों का निस्तारण न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा की अदालत में ही किया जाएगा।
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इसमें दीवानी, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, अपराधिक, राजस्व व चकबंदी, श्रम, शमनीय आपराधिक वाद, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के वाद, बैंक वसूली के वाद, भू राजस्व अधिनियम, विद्युत एवं जल बिलों से संबंधित अन्य वादों का निस्तारण किया जाएगा। सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फ ारुख इनाम सिद्दीकी ने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर में अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण करने के साथ बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक ऋ ण वसूली के प्रिलिटीगेशन मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।
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राजस्व एवं चकबंदी वादों का निस्तारण संबंधित न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों द्वारा होगा। पुरवा न्यायालय में लंबित व नियत वादों का निस्तारण न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा की अदालत में ही किया जाएगा।
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