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पूर्व ब्लाक प्रमुख का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
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चकलवंशी। हसनगंज ब्लॉक के पूर्व ब्लाक प्रमुख का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। पूर्व प्रमुख पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने व आगामी चुनाव में उसके दुष्प्रयोग की आशंका पर जिलाधिकारी ने तत्काल लाइसेंस जमा करने के निर्देश दिए हैं।
आसीवन थाना क्षेत्र के सकतपुर निवासी सुखवीर पुत्र दयाशंकर के पास रिवाल्वर है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जब शस्त्र का सत्यापन किया गया तो पता चला कि सुखवीर सिंह यादव पर 12 से अधिक मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। सुखवीर को 1977 में छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। उसके ऊपर बलवा, मारपीट, धमकाने, जान से मारने के प्रयास और हेराफेरी के एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।
1994 में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सुखवीर को शस्त्र लाइसेंस दिया गया था। थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर लाइसेंस निरस्त कर जमा करने का आदेश है, कार्रवाई की जा रही है।
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-जिलाधिकारी ने लाइसेंस जमा करने के दिए निर्देश
-संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने पर की गई कार्रवाई
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आसीवन थाना क्षेत्र के सकतपुर निवासी सुखवीर पुत्र दयाशंकर के पास रिवाल्वर है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जब शस्त्र का सत्यापन किया गया तो पता चला कि सुखवीर सिंह यादव पर 12 से अधिक मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। सुखवीर को 1977 में छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। उसके ऊपर बलवा, मारपीट, धमकाने, जान से मारने के प्रयास और हेराफेरी के एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।
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1994 में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सुखवीर को शस्त्र लाइसेंस दिया गया था। थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर लाइसेंस निरस्त कर जमा करने का आदेश है, कार्रवाई की जा रही है।
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-जिलाधिकारी ने लाइसेंस जमा करने के दिए निर्देश
-संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने पर की गई कार्रवाई