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कर्जमाफी के दायरे में आए किसानों को लगेगा ब्याज का झटका
Updated Sun, 17 Sep 2017 12:31 AM IST
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कर्जमाफी के दायरे में आए किसानों को ब्याज का झटका
उन्नाव। कर्जमाफी का लाभ पाने वाले किसानों में उन्हें झटका लग सकता है जिन्होंने एक लाख रुपये का लोन ले रखा है। इन किसानों की ऋण की एक लाख रुपये की धनराशि तो माफ कर दी गई, लेकिन इसके ऊपर का ब्याज किसान को जमा करना होगा। बैंक इस ब्याज को वसूल करेगी।
प्रदेश सरकार की फसल ऋण माफी योजना में किसानों को फसली ऋण के एक लाख रुपये माफी का लाभ दिया गया है। जनपद में लगभग 88000 किसानों को योजना का लाभ दिया जाना है। जिले के प्रभारी मंत्री पांच हजार किसानों को कर्जमाफी का प्रमाणपत्र देकर योजना का शुभारंभ कर चुके हैं। कर्जमाफी को लेकर शासन का एक पेंच किसानों को परेशान कर सकता है।
कर्जमाफी के दायरे में आए किसानों का एक लाख रुपये तक का ही ऋण माफ किया जा रहा है। इसके ऊपर जो भी धनराशि खाते में बचेगी, चाहे वह ब्याज के रूप में हो या कुछ और, इसे किसान को जमा करना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान ने एक लाख रुपये तक का लोन लिया है तो उसको 7 प्रतिशत ब्याज यानी 7 हजार रुपये जमा करने होंगे। शासन सिर्फ एक लाख रुपये तक का ही लोन माफ करेगा।
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इसके ऊपर का पैसा बैंक किसान से वसूल कर सकता है। बैंक सूत्रों की मानें तो चिन्हित किसानों की बकाया धनराशि का ब्योरा तैयार हो रहा है।
- एक लाख तक ही माफ होगा लोन, इससे ज्यादा होगा तो बैंक करेगी वसूली
अमर उजाला ब्यूरो
क्या बोले जिम्मेदार
सरकार की ओर से किसानों को दी जा रही कर्जमाफी में एक लाख तक का ही लोन माफ किया जा रहा है। एक लाख रुपये से ऊपर की धनराशि को किसानों को अदा करना होगा। फिर चाहे वह ब्याज हो या अन्य धनराशि।
अतींद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी।
क्या बोले बैंक अधिकारी
एक अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक जो रकम किसानों ने चुकाई, उसके बाद जो धनराशि बच रही, उसमें अधिकतम एक लाख रुपया ही माफ होना है। एक लाख के अतिरिक्त जो भी खाते में बकाया रहेगा, उसे खाताधारक को जमा करना होगा।
वरुण दीक्षित, बैंक मैनेजर पीएनबी, जवाहरनगर शाखा उन्नाव।
क्या है फसली ऋण माफी योजना
सरकार ने फसली ऋण माफी योजना में लाभ पाने वाले किसानों का जो आधार तय किया, उसमें किसान के नाम कुल भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 31 मार्च 2016 को केसीसी खाते में जो बकाया रकम रही, उसमें से एक अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक जो पैसा चुकाया गया, उसके बाद बकाया धनराशि में से अधिकतम एक लाख रुपया माफ होने की घोषणा सरकार ने की है।
शिविर लगाकर बांटे जाएंगे प्रमाणपत्र
20 सितंबर को ब्लाक परिसर बीघापुर व नवीन मंडी स्थल पुरवा, 22 सितंबर को एमजी इंटर कालेज सफीपुर व आश्रम पद्धति विद्यालय न्योतनी हसनगंज, 24 सितंबर को निराला प्रेक्षागृह व नवीन मंडी स्थल बांगरमऊ में किसानों को कर्जमाफी के प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे।
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उन्नाव। कर्जमाफी का लाभ पाने वाले किसानों में उन्हें झटका लग सकता है जिन्होंने एक लाख रुपये का लोन ले रखा है। इन किसानों की ऋण की एक लाख रुपये की धनराशि तो माफ कर दी गई, लेकिन इसके ऊपर का ब्याज किसान को जमा करना होगा। बैंक इस ब्याज को वसूल करेगी।
प्रदेश सरकार की फसल ऋण माफी योजना में किसानों को फसली ऋण के एक लाख रुपये माफी का लाभ दिया गया है। जनपद में लगभग 88000 किसानों को योजना का लाभ दिया जाना है। जिले के प्रभारी मंत्री पांच हजार किसानों को कर्जमाफी का प्रमाणपत्र देकर योजना का शुभारंभ कर चुके हैं। कर्जमाफी को लेकर शासन का एक पेंच किसानों को परेशान कर सकता है।
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कर्जमाफी के दायरे में आए किसानों का एक लाख रुपये तक का ही ऋण माफ किया जा रहा है। इसके ऊपर जो भी धनराशि खाते में बचेगी, चाहे वह ब्याज के रूप में हो या कुछ और, इसे किसान को जमा करना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान ने एक लाख रुपये तक का लोन लिया है तो उसको 7 प्रतिशत ब्याज यानी 7 हजार रुपये जमा करने होंगे। शासन सिर्फ एक लाख रुपये तक का ही लोन माफ करेगा।
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इसके ऊपर का पैसा बैंक किसान से वसूल कर सकता है। बैंक सूत्रों की मानें तो चिन्हित किसानों की बकाया धनराशि का ब्योरा तैयार हो रहा है।
- एक लाख तक ही माफ होगा लोन, इससे ज्यादा होगा तो बैंक करेगी वसूली
अमर उजाला ब्यूरो
क्या बोले जिम्मेदार
सरकार की ओर से किसानों को दी जा रही कर्जमाफी में एक लाख तक का ही लोन माफ किया जा रहा है। एक लाख रुपये से ऊपर की धनराशि को किसानों को अदा करना होगा। फिर चाहे वह ब्याज हो या अन्य धनराशि।
अतींद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी।
क्या बोले बैंक अधिकारी
एक अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक जो रकम किसानों ने चुकाई, उसके बाद जो धनराशि बच रही, उसमें अधिकतम एक लाख रुपया ही माफ होना है। एक लाख के अतिरिक्त जो भी खाते में बकाया रहेगा, उसे खाताधारक को जमा करना होगा।
वरुण दीक्षित, बैंक मैनेजर पीएनबी, जवाहरनगर शाखा उन्नाव।
क्या है फसली ऋण माफी योजना
सरकार ने फसली ऋण माफी योजना में लाभ पाने वाले किसानों का जो आधार तय किया, उसमें किसान के नाम कुल भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 31 मार्च 2016 को केसीसी खाते में जो बकाया रकम रही, उसमें से एक अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक जो पैसा चुकाया गया, उसके बाद बकाया धनराशि में से अधिकतम एक लाख रुपया माफ होने की घोषणा सरकार ने की है।
शिविर लगाकर बांटे जाएंगे प्रमाणपत्र
20 सितंबर को ब्लाक परिसर बीघापुर व नवीन मंडी स्थल पुरवा, 22 सितंबर को एमजी इंटर कालेज सफीपुर व आश्रम पद्धति विद्यालय न्योतनी हसनगंज, 24 सितंबर को निराला प्रेक्षागृह व नवीन मंडी स्थल बांगरमऊ में किसानों को कर्जमाफी के प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे।